सूचना के अधिकार मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अगर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की कोई जानकारी अपने पास रखता है तो विभाग उस जानकारी को अन्य को शेयर नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है।
हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार द्वारा दायर याचिका में हरियाणा सरकार के उन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी जिसमें सरकार ने उनको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का आदेश दे रखा है। याची स्कूल ने हाईकोर्ट को बताया कि वह सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। सूचना के अधिकार के तहत उसके बच्चों व टीचरों की जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती।
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हाईकोर्ट एक मामले में फैसला दे चुका है कि निजी स्कूल को सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता। बता दें, लॉकडाउन की अवधि के दौरान निजी स्कलों पर अभिभावक सूचना के अधिकार के तहत आय से संबंध जानकारी देने की मांग कर रहे थे। इससे निजी स्कूल असमंजस में थे। अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी निजी स्कूलों की जानकारी देने की मांग कर रहे थे।