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परमजीत की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सीएम के हत्यारे को किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती पैरोल

Fri, 07 Feb 2020 01:37 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे परमजीत सिंह भ्योरा की पैरोल की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें शामिल होने के लिए उसने पैरोल मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि सीएम की हत्या करने वाले को किसी भी स्थिति में पैरोल नहीं दी जा सकती।

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याचिका दाखिल करते हुए भ्योरा ने हाईकोर्ट को बताया कि लंबे समय से उसकी मां बीमार चल रही थीं। इसी 30 जनवरी को उनकी मौत हो गई। 31 जनवरी को मोहाली के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान वह पुलिस हिरासत में वहां मौजूद था। याची ने कहा कि 7 फरवरी को उसकी मां का भोग है। उसका फर्ज बनता है कि बेटे के माध्यम से होने वाले सभी रिवाजों को वह पूरा करे। 

उसकी इस मांग को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत संगीन मामला है और इसके दोषी को पैरोल देना घातक हो सकता है। वर्ष 2018 में भ्योरा ने अपनी 93 वर्षीय अस्वस्थ मां से मिलने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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तब भी हाईकोर्ट ने कहा था की सुरक्षा कारणों के चलते उसे पैरोल तो नहीं दी जा सकती लेकिन उनकी मां को ही जेल में भ्योरा से मिलने की इजाजत दे दी थी। मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते भ्योरा ने पुलिस हिरासत में ही अपनी मां से उसके पास जाकर मिलने की इजाजत मांगी थी। 

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