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कुख्यात अपराधी बोला- जेल में हुई शादी, पत्नी के साथ रहने के लिए दी जाए पैरोल

Wed, 24 Feb 2021 03:00 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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पत्नी के साथ रहने के लिए दाखिल पंजाब के कुख्यात अपराधी और धारू गैंग के सरगना मनदीप सिंह की पैरोल याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। दोहरे हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी मनदीप सिंह ने 2019 में शादी के लिए पैरोल की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तब हाईकोर्ट ने जेल में ही उसे शादी करने की अनुमति दी थी। 

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अब मनदीप सिंह ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह शादी के बाद एक पल भी पत्नी के साथ नहीं रह पाया है। ऐसे में उसे पत्नी के साथ समय बिताने के लिए पैरोल दी जाए। याची ने बताया कि वह नौ साल से पंजाब की नाभा जेल में बंद है। याची को पत्नी के साथ कुछ समय बिताने का मौका देने से राज्य में कानून व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

याचिका पर पंजाब सरकार ने कहा कि याची कुख्यात अपराधी है और वह गैंगस्टर विक्की गौंडर और जसविंदर सिंह काका का साथी होने के साथ ही धारू गैंग का सरगना है। दोहरे हत्याकांड के सहआरोपी जसविंदर काका को मिली पैरोल का फायदा उठा वह फरार हो गया था। अब पुलिस को आशंका है कि याची भी फरार हो सकता है। साथ ही यह भी बताया कि याची आदतन अपराधी है और उस पर 12 एफआईआर दर्ज थीं। छह में वह बरी हो चुका है जबकि पांच में ट्रायल लंबित है। 
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हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची कुख्यात अपराधी है और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उसे पैरोल देने से कानून व्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जेल और जिला प्रबंधन ने पुलिस की रिपोर्ट और हालात का जायजा लेकर फैसला किया है, जिसमें कोई खामी नहीं है। 

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