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Chandigarh News: काऊ ब्वॉय क्लब में देह व्यापार, नशा परोसने, चोरी के आरोप, दो सह-मालिकों पर केस दर्ज

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चंडीगढ़। सेक्टर-9डी स्थित काऊ ब्वॉय क्लब पर देह व्यापार करवाने, नशा परोसने, धमकाने और ग्राहकों के मोबाइल और गहने चोरी कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ जिला अदालत के आदेश पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने क्लब के सह-मालिकों मनवीर करेल और आरुष के खिलाफ समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 समेत आबकारी अधिनियम, शैक्षिक संस्थानों के पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषेध नियम-2004, एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 समेत आईपीसी की अन्य धाराओं 323, 147, 148, 149, 420 के तहत केस दर्ज किया है।मामले में शिकायतकर्ता जीरकपुर के गार्डन विला होम्स निवासी अमनदीप संधू ने कहा है कि काऊब्वॉय क्लब में काम करने वाली महिला कर्मियों ने धोखाधड़ी से उनका पर्स और बाकी चीजें चुरा लीं। घटना बीते 7 मई को घटी थी। कहा कि यह क्लब बिना संबंधित परमिट और लाइसेंस के गैरकानूनी ढंग से चल रहा है। यहां निकोटीन वाला हुक्का बिना मंजूरी के पिलाया जा रहा है और ड्रग्स की भी सप्लाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कि क्लब के कर्मचारी ग्राहकों से वसूली करते हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को बाउंसर धमकाते हैं। सेक्टर-3 थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
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कहा-क्लब में काम करने वाली दो लड़कियों ने चुराया सामान
शिकायतकर्ता अमनदीप संधू पेशे से वकील हैं और 7 मई 2023 को वह अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-9 डी स्थित काऊ ब्वॉय क्लब में गए थे। आरोप के मुताबिक, यहां काम करने वाली दो लड़कियां उनके पास आईं और धोखे से उनका पर्स और अन्य सामान चुरा लिया। संधू ने आरोप लगाया गया कि क्लब में देह व्यापार भी चला रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं ग्राहकों के मोबाइल फोन, गहने और बाकी कीमती चीजें चुराती हैं। यदि ग्राहक इन महिलाओं या कैंडी गर्ल्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वह कहती हैं कि वह उन्हें झूठे दुष्कर्म के मामलों में फंसा देंगी, क्योंकि उनके अच्छे लिंक हैं। इसके अलावा कहा गया है कि क्लब में शराब की दुकानों से शराब लाकर परोसी जाती है जबकि नियमों के तहत एक्साइज विभाग की मंजूरी के बाद ही शराब परोसी जा सकती है। इसके अलावा भी गई प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि क्लब में महिला ग्राहकों की सुरक्षा के लिए महिला बाउंसर भी नहीं हैं।


एसएसपी ने नहीं की कार्रवाई तो अदालत गए
शिकायतकर्ता ने घटना को लेकर 12 मई को एसएसपी चंडीगढ़ को मामले की शिकायत दी थी। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ता अमनदीप संधू ने जिला अदालत में मनवीर करेल और आरुष के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दायर कराते हुए मांग की थी कि एसएसपी को निर्देश दिए जाएं कि वह सेक्टर-17 थाना प्रभारी को आदेश दें कि संबंधित धाराओं के तहत क्लब के सह-मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। आरोपों में कहा गया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से क्लब/हुक्का बार बिना किसी मंजूरी के चल रहा है। वहीं यहां न तो बैठने का उचित प्रबंध है और न ही सुरक्षा प्रबंध हैं।
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