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चंडीगढ़ : डिस्को, बार, रेस्टोरेंट और चाय-मैगी की दुकानें अब रात एक बजे तक ही खुलेंगी

Mon, 16 Nov 2020 12:03 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने जारी किया आदेश, अगले 60 दिनों तक रहेगी रोक
  • पेट्रोल पंप, अस्पताल और दवा की दुकानों पर लागू नहीं होगा आदेश
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फाइल फोटो। - फोटो : social media
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विस्तार
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चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्को, बार, क्लब और सड़क किनारे लगने वाली दुकानें अब रात एक बजे के बाद नहीं खुली रहेंगी। मंगलवार को यूटी प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, बुधवार से रात एक बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे के बीच किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की मंजूरी नहीं होगी। अगर कोई भी इस आदेश की अवहेलना करता मिला तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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इस संबंध में मंगलवार को डीसी मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, डिस्को, क्लब खुले रहते हैं। इसके अलावा सड़क किनारे वेंडर भी देर रात तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से सार्वजनिक शांति भंग होती है। यही वजह है कि बुधवार से अगले 60 दिन तक इन पर रोक रहेगी। 

आदेश के अनुसार, अब से मुख्य सेक्टरों में सड़क किनारे रात में लगने वाली चाय व मैगी की दुकानों को बंद करना होगा। यह आदेश पेट्रोल पंप, अस्पताल और दवा की दुकानों पर लागू नहीं होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब की बिक्री और सेवा आबकारी कानून के तहत जारी रहेगी। डीसी मनदीप सिंह बराड़ के यह आदेश 16 जनवरी 2021 तक शहर भर में लागू होंगे। अब से एक बजे के बाद अगर कोई रेस्टोरेंट, डिस्को, क्लब, ढाबा या सड़क के किनारे दुकान खुली दिखाई देती है तो कार्रवाई की जाएगी।

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