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Chandigarh News: ग्राहक के घर में पड़ा रहा उत्पाद, नहीं कराया इंस्टॉल, अब लौटाने होंगे रुपये

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चंडीगढ़। ग्राहक की ओर से खरीदे गए उत्पाद को इंस्टॉल नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने इवोक स्टोर पर कड़ा रुख अख्तिायार किया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ ने इवोक स्टोर गुरुग्राम को निर्देश दिया है कि वह उत्पाद की कीमत 25590 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ग्राहक को लौटाए। साथ ही पांच हजार रुपये का मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर लौटाई जाने वाली राशि और मुआवजा राशि दोनों पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा। शिकायतकर्ता जसविंदर कौर संघा निवासी सेक्टर-8 चंडीगढ़ ने अपने अटार्नी होल्डर गुरदीप सिंह टिवाणा निवासी गांव कजहेड़ी चंडीगढ़ के माध्यम से गुरुग्राम सेक्टर-30 स्थित इवोक स्टोर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। जसविंदर कौर वर्तमान में यूके में रह रही हैं। जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 अप्रैल 2021 को एल्डोरैडो इंजीनियरवुड एंटरटेनमेंट यूनिट लाइट वॉलनट को ऑनलाइन माध्यम से 25590 रुपये में खरीदा था। इस उत्पाद को इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने 29 अप्रैल को ईमेल भेजा। इसमें कहा गया कि यह उत्पाद पिछले तीन दिनों से फर्स पर पड़ा है लेकिन उत्पाद को इंस्टॉल नहीं किया गया। करीब दो महीने बाद जब दूसरे पक्ष की ओर से कुछ नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजा लेकिन दूसरे पक्ष ने कानूनी नोटिस का भी जबाव नहीं दिया।
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दूसरे पक्ष की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपना पक्ष नहीं रखने पर उसे एकतरफा करार दिया।
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