पंजाब के उद्योग मंत्री अनिल जोशी की विधानसभा सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि वोटर लिस्ट में घर के पते व चुनाव के नामांकन के समय दिए घर के पते में अंतर है, लिहाजा विधानसभा सदस्यता रद्द कर उनकी सीट खाली घोषित की जाए। जोशी के दोहरे वोट का मामला उठाने वाले अमृतसर के विनीत महाजन ने ही यह याचिका दायर की है।
याचिका में आरोप लगाया है कि जोशी ने फर्जी तरीके से दो जगह वोट बनवाई। वर्ष 2012 में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त जोशी ने घर का पता 11 मेडिकल एनक्लेव बताया था और वोटर सूची में भी यही पता है।
दलील है कि जालंधर के कमिश्नर जांच में कह चुके हैं कि जोशी का वोट इस पते पर नहीं बना है। याचिका में आरोप लगाया है कि इसके बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जोशी का प्रभाव होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।
वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का आरोप
आरोप है कि जोशी और उनका परिवार अमृतसर से वोटर ही नहीं है। जोशी ने वोटर सूची के साथ छेड़छाड़ की। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि जोशी ने फर्जी तरीके से दो जगह वोट बनवाए हैं।
दलील दी गई है कि वर्ष 2007 और 2012 में विधानसभा चुनावों के नामांकन के दौरान पतों में अंतर है। वर्ष 2007 में जोशी ने अपने नामांकन में घर का पता 11 मेडिकल एनक्लेव बताया है।
जबकि उनका वोट तीन मेन पंजपीर न्यू गोल्डन एवेन्यू में दर्शाया गया है। उधर वर्ष 2012 के चुनाव के नामांकन में घर का दिया पता और वोटर सूची में घर का पता 11 मेडिकल इनक्लेव ही है।
अमृतसर उत्तरी सीट से विधायक हैं जोशी
उल्लेखनीय है कि अनिल जोशी विधानसभा सीट अमृतसर उत्तरी से विधायक हैं। इस वक्त वह पंजाब सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने एवं यह सीट खाली घोषित करने को याचिका दायर की गई है।
जस्टिस एके मित्तल की बेंच ने जोशी पंजाब सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग और पंजाब विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता विनीत जोशी की ओर से दोहरे वोट का मामला उठाने के बाद विनीत महाजन ने उस पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया था। यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था।