चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन सिलिंडरों की री-फिलिंग के लिए दाम तय कर दिए हैं। साथ ही एजेंसियों को हिदायत दी है कि वह प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों व कोटे के हिसाब से ही सिलिंडरों की री-फिलिंग करें।
प्रशासन की ओर से डी-टाइप ऑक्सीजन सिलिंडर की री-फिलिंग का दाम 295 रुपये प्रति सिलिंडर तय किया गया है। इसी प्रकार ए व बी-टाइप के सिलिंडरों की री-फिलिंग का दाम 175 रुपये प्रति सिलिंडर तय किया है। सुपर एजेंसी को आदेश दिया गया है कि वह प्रशासन की ओर से नियुक्त अधिकारी राजीव सिंगला व जगजीत सिंह के निर्देशों अनुसार ही ऑक्सीजन के सिलिंडरों की री-फिलिंग करें। गैरकानूनी तरीके से सिलिंडर भरने, तय कीमत से ज्यादा कीमत लेने या सप्लाई करने पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजीव सिंगला को यूटी के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की देखरेख और यहां से चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वह यह भी देखेंगे कि सिलिंडरों की री-फिलिंग जीएमसीएच-32 के लिए तय दामों पर ही हो। सुपर एजेंसिज के यहां भी प्रशासन के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो देखेंगे कि सप्लाई सही रहे और तय की गई कीमतों पर ही रहे।