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प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो को हाईकोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति

Fri, 19 Jan 2018 09:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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pinto family - फोटो : File Photo
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गुरुग्राम के एक स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो के दुबई जाने संबंधी याचिका पर सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उसकी अपील मंजूर करते हुए 19 जनवरी से 9 फरवरी के बीच विदेश जाने की अनुमति दे दी।
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अर्जी में आगस्टाइन पिंटो ने कहा कि दुबई में नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में स्कूलों में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होनी है। पिंटो ने कहा यह कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से शुरू होनी है इसके साथ ही उन्हें अमेरिका में कुछ काम है, लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत दी जाए।

गौरतलब है कि गुरुग्राम के एक स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो को हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। तीनों के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आईपीसी, आर्म्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा पोक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 
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