चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने घटिया वॉलपेपर लगाने के मामले में सेक्टर-18 स्थित दिल्ली पेंट हाउस को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। आयोग ने अपने आदेश में पेंट हाउस को हर्जाने के रूप में 94 हजार 350 रुपये लौटाने को कहा है। वहीं, मानसिक उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को दी शिकायत में सेक्टर-34 निवासी रावत सिंह ने बताया कि मार्च 2022 में उनकी पत्नी सेक्टर-18 स्थित दिल्ली पेंट हाउस में वॉलपेपर देखने पहुंची। उन्हें अच्छी गुणवत्ता के विभिन्न वॉलपेपर दिखाए गए। वॉलपेपर पसंद करने के बाद पेंट हाउस ने घर का माप लेकर 1.03 लाख रुपये की सभी खर्च के साथ लागत बताई। 5 मार्च 2022 को 40 हजार रुपये एडवांस राशि देने के साथ बाकी के पैसे किस्तों में देने की बात तय हुई। माह के अंत में पेंट हाउस के कर्मचारियों ने वॉलपेपर लगाने का काम शुरू किया। वॉलपेपर चिपकाने के तुरंत बाद वह फूलने लगे और कुछ दीवारों पर ठीक से चिपकाए भी नहीं गए थे। इसकी शिकायत पेंट हाउस को की गई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आयोग की शिकायत दी गई।