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Chandigarh News: पन्नू धमकी केस में पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट मंजूर

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चंडीगढ़। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से जजों को धमकी देने के मामले में अदालत ने पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट मंजूर कर ली है। चार साल पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के कुछ जजों को सुसाइड बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन आरोपी या उसके सहयोगियों का ठिकाना नहीं मिल सका। अदालत ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए पुलिस को आगे भी जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार पन्नू फिलहाल कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है। संवाद
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नशीले इंजेक्शनों की तस्करी में गोगी को 15 साल की सजा
चंडीगढ़। नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के मामले में जिला अदालत ने डडूमाजरा निवासी गगन उर्फ गोगी को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष की कैद और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 का है। मलोया थाना पुलिस की टीम ने दो अक्तूबर को गश्त के दौरान ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली थी। उसके पास से 30 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ये इंजेक्शन नशा करने वालों को करीब 400 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से बेचता था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई। संवाद
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