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20 जनवरी से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना नहीं चला पाएंगे ऑटो

Sun, 07 Jan 2018 03:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ऑटो रिक्शा चालक
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चंडीगढ़ में ऑटो चलाते हैं तो 20 जनवरी से पहले ये काम जरूर कर लें, वरना ऑटो नहीं चला पाएंगे। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। 21 वर्षीय युवती से गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद आखिरकार यूटी प्रशासन ने ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठाए हैं। यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस व स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) को निर्देश जारी किए हैं कि सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए।
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साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों को 20 जनवरी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑटो ड्राइवर की सीट के पीछे चस्पा करना अनिवार्य है। इसे लेकर एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर भी जानकारी साझा की है। निर्देश के मुताबिक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ चालान कर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यह मानक इसलिए तय किए गए हैं, ताकि भविष्य में कभी ऑटो में यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति आपराधिक वारदात का शिकार न हो सके।
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ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) और चंडीगढ़ पुलिस मिलकर सेफ ऑटो रिक्शा पैसेंजर ट्रेवलिंग के उपायों पर काम कर रहे हैं।  ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने आर्डर जारी कर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, एसटीए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को टेंपरेरी नंबर, बिना परमिट व रजिस्ट्रेशन और बिना मीटर के चल रहे ऑटो रिक्शा जब्त करने के लिए आर्डर दिए हैं।

ऑटो रिक्शा में जीपीएस सिस्टम लगाना होगा अनिवार्य
ऑटो रिक्शा में अब जीपीएस सिस्टम इंस्टाल करना अनिवार्य होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस व एसटीए को निर्देश जारी कर रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम का खाका तैयार करने केलिए कहा है। इस पर कितना बजट खर्च होगा, इनकी रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के लिए भी कहा गया है। पिछले दिनों 21 वर्षीय युवती के साथ ऑटो चालक व उसके साथियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। दिसंबर 2016 में भी एक  अन्ययुवती भी इसी प्रकार की घटना का शिकार हुई थी। जीपीएस सिस्टम इंस्टाल होने के बाद आरोपियों को फौरन पकड़ा जा सकेगा।

ओला व उबर कै ब चालकों के होंगे चालान
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने निर्देश जारी कर ओला व उबर कंपनी के कैब चालकों को चेतावनी दी है। निर्देश में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा ओला या उबर की जो कैब चल रही है, अगर वह किसी दूसरे जगह के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली है तो इसके लिए एसटीए से परमिट लेना अनिवार्य है। बिना परमिट के ओला या उबर कंपनी के  कैब या टैक्सी का चालान कर वाहन को जब्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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