चंडीगढ़। बठिंडा के कारोबारी से 1.01 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में आरोपी बर्खास्त एडिशनल एसएचओ नवीन फोगाट की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सोमवार को चंडीगढ़ पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। फोगाट ने रिमांड के दौरान पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया था। वहीं, सेक्टर-39 थाना पुलिस ने जीएमसीएच-32 में नवीन फोगाट का मेडिकल भी कराया।
जांच अधिकारी ने अदालत में पेश होकर फोगाट का मेडिकल करवाने संबंधी जानकारी दी। फोगाट के वकील मंदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने अदालत के आदेश के बावजूद फोगाट का जीएमसीएच-32 के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल नहीं करवाया था। ऐसे में पुलिस के खिलाफ अवमानना अर्जी दायर की गई थी। बता दें कि सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बठिंडा के कारोबारी संजय गोयल से जबरन 1.01 करोड़ की वसूली में फोगाट समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ छह अगस्त को आईपीसी की धारा 365, 386, 420, 506, 120बी, 364ए और 389 के तहत केस दर्ज किया था। उस वक्त फोगाट फरार हो गया था और विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया था।
बाद में फोगाट ने 24 नवंबर को अदालत में आत्म समर्पण किया। इसके बद वह तीन दिन पुलिस के रिमांड पर था। बाद में उसने पुलिस पर थर्ड डिग्री टार्चर करने का आरोप लगाया था। आरोपों की जांच के लिए अदालत ने फोगाट का पूरी स्वास्थ्य जांच के लिए जीएमसीएच-32 के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को डॉक्टरों का बोर्ड बनाने के निर्देश दिए थे लेकिन पुलिस की ओर से मेडिकल न कराए जाने पर बुड़ैल जेल में बंद आरोपी फोगाट की तरफ से जिला अदालत में पुलिस के खिलाफ अवमानना अर्जी दायर की थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर सोमवार को जवाब दायर करने के लिए कहा था।