अगर आप होटल या फिर रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर घर लाना चाहते हैं तो घर से ही टिफिन लेकर जाइए। क्योंकि प्रशासन ने होटलों में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल बर्तन और बाउल, सिल्वर प्लास्टिक फॉयल बैग और प्लास्टिक सिल्वर पाउच को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यदि सिटी में कहीं पर पैकिंग के लिए उक्त चीजें बरामद हुईं तो एक लाख तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है।
इसके लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक गाइड जारी कर दी गई है। एनजीटी की गाइड लाइंस के मुताबिक, सिटी को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसके तहत प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, बाउल, चाकू, चम्मच के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा थर्माकोल कटलरी, जिसमें प्लेट, कप और बाउल शामिल हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई है।
बड़ी बात यह है कि होटलों में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिस्पोजेबल बर्तन और बाउल सिल्वर प्लास्टिक फॉयल बैग और प्लास्टिक सिल्वर पाउच के साथ ही होटलों में 500 मिलीलीटर से छोटी पानी की बोतल और पैकिंग गिलास एक बार इस्तेमाल होने वाली रेंजर्स पेन ऑफिस और एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्लास्टिक और थर्माकोल से डेकोरेशन नॉन वोवन पॉली प्रोपिलीन बैग्स को भी बैन कर दिया गया है।