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पीजीआई ग्रांट घोटाला: दो आरोपियों ने मांगी अग्रिम जमानत, 26 को सुनवाई

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चंडीगढ़। पीजीआई में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए दी जाने वाली सरकारी ग्रांट में 1.14 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में दो आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। अदालत ने इस पर सीबीआई से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की है। अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने वालों में सुनील कुमार और गगनप्रीत सिंह शामिल हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। सुनील कुमार पीजीआई में मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क है जबकि गगनप्रीत सिंह प्राइवेट ग्रांट सेल का कर्मचारी बताया गया है।
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सीबीआई ने पीजीआई प्रशासन की शिकायत के आधार पर पिछले सप्ताह इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने पीजीआई के छह कर्मचारियों समेत कुल आठ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि प्राइवेट ग्रांट सेल के माध्यम से सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि जरूरतमंद मरीजों के नाम पर स्वीकृत ग्रांट की राशि आरोपियों ने अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर ली। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ मामलों में मृत मरीजों के नाम पर भी ग्रांट ली गई। सीबीआई मामले से जुड़े बैंक लेनदेन और कर्मचारियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।
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