डिफॉल्टरों में अस्पताल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और सरकारी विभाग शामिल
आदेश जारी किया सभी डिफॉल्टर्स को एक फाइनल नोटिस दिया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि अगर वह जल्द बकाया जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें पानी का कनेक्शन काटने के साथ ही प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बकाया न जमा करने वाले बिल्डिंग व दुकानदारों की सूची हर कुछ दिन बाद अखबारों में भी प्रकाशित की जाएगी और रेडियो पर भी उनके नामों को बताया जाएगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 48.46 करोड़ ही संपत्ति कर के वसूले हैं। कई सरकारी बिल्डिंग डिफॉल्टर हैं। इसमें अस्पताल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी शामिल हैं।