चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित पीजी में आग लगने के मामले में पीजी मालिक की पत्नी और मां को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। दोनों को जमानत चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई ठोस सुबूत न होने के कारण मिली है।
बता दें कि बीते फरवरी महीने में सेक्टर-32 के एक पीजी में शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई थी। इसमें तीन लड़कियों की जान चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने पीजी के मालिक गौरव अनेजा को गिरफ्तार कर गैरइरादतन हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने गौरव की पत्नी कशिश अनेजा और मां कमलेश अनेजा को भी गिरफ्तार किया था क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी की बराबर हिस्सेदार थीं। दोनों ने जमानत याचिका में उल्लेख किया कि उनकी इस हादसे में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने तो मकान नीतेश बंसल को किराए पर दे रखा था। इसलिए पीजी में जो भी हुआ, उसके लिए वह ही जिम्मेदार है।