साल 2017-18 के लिए बनाई एक्साइज पॉलिसी अब एल1बीएफ लाइसेंस के खिलाफ एक और याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है। सिंगल एंटीटी (एक फर्म या एक व्यक्ति) को अलॉट करने के प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।
इस लाइसेंस को राज्य में विदेशी प्रीमियम शराब की खरीद पर एकाधिकार देने वाला करार देते हुए इसे खारिज करने की अपील की गई। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बाद अब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन हरियाणा ने एडवोकेट विक्रम जैन के माध्यम से याचिका दाखिल कर कहा कि हरियाणा सरकार ने 2017-18 की एक्साइज पालिसी में एल-1 बीएफ लाइसेंस का ऐसा प्रावधान बनाया है, जिससे विदेशी प्रीमियम शराब के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाएगी।
एल-1 बीएफ लाइसेंस धारक विदेश से प्रीमियम शराब आयात कर अन्य लाइसेंस धारकों को सप्लाई करने के लिए अधिकृत होता है। उसके अलावा कोई भी विदेशी शराब को आयात नहीं कर सकता है।