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Chandigarh News: रिश्वत की रकम रिलीज करने को लेकर दायर याचिका खारिज

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चंडीगढ़। मनीमाजरा थाने की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर से जुड़े पांच लाख रुपये के रिश्वत मामले में सह आरोपी रणधीर सिंह की ओर से 3 लाख रुपये रिलीज कराने को लेकर दायर की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। रणधीर की ओर से अर्जी में कहा गया है कि रिश्वत की बताई गई तीन लाख रुपये की रकम उसकी खुद की है, जो उसने अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए सीबीआई के शिकायतकर्ता गुरदीप को दी थी। अर्जी के मुताबिक उसने नौकरी के लिए 28 लाख रुपये गुरदीप को दिए, यह उसमें से उसे वापस की गई रकम थी। इस मामले में सीबीआई ने मनीमाजरा की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर, भगवान सिंह, सरबजीत सिंह, रणधीर और निरपिंदर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला
मनीमाजरा के रहने वाले गुरदीप सिंह ने 26 जून 2020 को सीबीआई को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 5 जून को उसके घर पर दो पुलिसकर्मी आए और कहा कि उसके खिलाफ थाने में शिकायत आई है। थाने चलना होगा। वह उस दिन किसी कारण थाने नहीं जा सका। इसके बाद 10 जून को मनीमाजरा थाने की तत्कालीन प्रभारी जसविंदर कौर ने उसे कॉल कर थाने बुलाया और कहा कि उनको शिकायत मिली है कि उसने रणधीर सिंह से उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 28 लाख की धोखाधड़ी की है। इसके बाद जब वह थाने पहुंचा तो वहां एसएचओ जसविंदर कौर रणधीर सिंह, भगवान सिंह, निरपिंदर सिंह के साथ बैठी हुई थीं। गुरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि एसएचओ समेत उक्त लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच की और रुपये नहीं देने पर केस दर्ज करने की धमकी दी। इस दौरान समझौता करने की एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई। सौदा तय होने के बाद उससे एक जुलाई तक रिश्वत के पूरे पैसे देने को कहा गया। इसके बाद बीते 19 जून को संगरूर के एक चौक पर भगवान सिंह नामक शख्स को गुरदीप सिंह ने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर दो लाख रुपये दे दिए। गुरदीप की शिकायत के बाद सीबीआई ने बिचौलिए भगवान सिंह को मोहाली से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा होने के बाद जसविंदर कौर सीबीआई के सामने पेश नहीं हुईं और 26 दिन बाद सीबीआई अदालत में सरेंडर कर दिया था।
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