खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी को काट न सके।
हरियाणा में अब कोई भी शख्स बिना अनुमति कुत्ता नहीं पाल सकेगा। प्रदेश में अब सभी को कुत्ता पालने का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए लोगों को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में है। अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो पांच हजार रुपये जुर्माना और कैद का प्रावधान भी करने जा रही है। खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी को काट न सके।