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30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये पढ़ें

Wed, 06 Jan 2016 03:47 PM IST
मोनिल शर्मा/अमर उजाला, रोहतक
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अगर आप 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अब आपको ये नया नियम फॉलो करना होगा। काले धन पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। नए वित्त वर्ष से 30 लाख से अधिक की संपत्ति या शेयर व म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।
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यह जानकारी संबंधित बैंक, रजिस्ट्रार, कंपनी या प्रोफेशन व्यक्ति इंटेलीजेंस एंड क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन विभाग को भेजेंगे। जिसे फॉर्म नंबर 61-ए के अंतर्गत ऑनलाइन विभाग के पास भेजा जाएगा। गड़बड़ी का अंदेशा होने पर विभाग इसकी जांच करवाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार पहले से ही दो लाख रुपये से ज्यादा के लेन-देन में पैन कार्ड जरूरी कर चुकी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के इस फैसले से बैंक, डाकघर, रजिस्ट्रार सहित संबंधित बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है।
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उन्हें नकदी जमा करवाने वालों के साथ शेयर, म्यूचुअल फंड खरीदने, एफडी कराने, विदेशी मुद्रा की बिक्री जैसे मामलों के लेन-देन से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को ऑनलाइन देनी जरूरी है। जिससे की काला धन कमाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।
 
पहली अप्रैल से इन मामलों में देनी होगी जानकारी
1. अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये या इससे अधिक की संपत्ति खरीदता और बेचता है तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार आयकर विभाग को देगा।
2. अगर आप साल के दौरान 10 लाख या इससे ज्यादा नकद राशि बैंक या डाकघर में जमा कराते हैं तो उन्हें यह सूचना विभाग को देनी होगी। पर, एफडी के रिन्यूअल कराने पर यह नियम लागू नहीं होगा।
3. एक साल में किसी व्यक्ति के चालू खाते में 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि जमा कराने या निकलवाने की सूचना बैंक आयकर विभाग को देगा।
4. अगर किसी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड या बांड में साल के दौरान 10 लाख या उससे ज्यादा का निवेश कोई व्यक्ति करता है तो कंपनी यह जानकारी विभाग को देगा।
5. अगर किसी बिजनेसमैन को दो लाख रुपये से अधिक की राशि देते हैं तो वह इसकी सूचना विभाग को देगा।
6. क्रेडिट कार्ड से बैंक या फाइनेंशियल संस्थान को साल में एक लाख रुपये या उससे ज्यादा का बिल पेमेंट किया जाता है तो उन्हें इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी।

सीबीडीटी ने ये नए नियम काले धन पर लगाम लगाने के लिए बनाए हैं। अप्रैल से यह नियम लागू होंगे। जिसके तहत लेन-देन से संबंधित जानकारी बैंक, डाकघर या बिजनेसमैन को विभाग के पास भेजनी होगी
- सीमा धनखड़, डिप्टी कमिश्नर, सर्कल कार्यालय रोहतक, आयकर विभाग

अगर व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा का लेन-देन बैंक या डाकघर से करता है, तो इसकी सूचना विभाग इंटेलीजेंस एंड क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन विभाग को भेजी जाएगी। ताकि काले धन को रोका जा सके।
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- संजय थरेजा, सीए
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