जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की स्पेशल कोर्ट ने 45 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुराचार करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला चार माह बाद दिया है।
जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2014 को पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में बताया था कि उनकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी घर में एक अलग कमरे में रहती है। घटना की रात को वह कमरे में अकेली थी।
इसका फायदा उठाकर कविराज निवासी जैनी चक्क, तारागढ़ भीतर घुस आया और उसके साथ दुराचार किया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब शोर सुना तो वह फरार हो गया। तारागढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर कविराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
तारागढ़ पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।