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पार्क प्लाजा पर बैंक के कब्ज़े को नाजायज बताने वाली याचिका खारिज

Wed, 31 Aug 2016 01:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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होटल पार्क प्लाजा - फोटो : अमर उजाला
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जेम्स होटल के होटल पार्क प्लाजा पर बैंकों के पजेशन को नाजायज बताते हुए दायर याचिका को डीआरटी ने खारिज कर दिया है। जेम्स होटल ने डीसी के जो होटल के फिजिकल पजेशन के आर्डर पास किए थे, उसे खारिज करने के लिए डीआरटी में आवेदन किया था। इसे मंगलवार को डीआरटी ने नहीं माना। सोमवार को मामले में डीआरटी में दोनों पक्षों के वकीलों में चार घंटे तक लंबी बहस हुई थी।
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डीसी ने बैंक को पजेशन के लिए आर्डर किया था। बैंक ने 26 अगस्त को होटल का पजेशन लिया था। जेम्स होटल लिमिटेड में मालिकों के हिस्से के अलावा बैंकों का भी हिस्सा था। बैंक के इसी हिस्से पर होटल को बैंक ने लोन दिया था। दो वर्ष से होटल प्रॉफिट में चलने के बाद भी जेम्स प्रबंधन ने बैंकों का पैसा नहीं लौटाया तो उन्होंने (बैंकों ने) डीआरटी में रिकवरी के लिए आवेदन किया। डीआरटी ने निर्देश दिया किबैंक मैनेजमेंट के द्वारा होटल चलाए। जो भी लोग उसमें ठहरे हैं उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएं। डीआरटी ने जेम्स होटल पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई

Hotel Park Plaza Chandigarh - फोटो : Amar ujala
डीसी के आदेश के बाद सरकारी बैंकों को होटल पार्क प्लाजा का पजेशन देने के विरोध में होटल प्रबंधन की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टे के लिए याचिका दायर की गई थी। हलांकि हाईकोर्ट ने बैंकों के पजेशन को जायज बताया था, वहीं होटल प्रबंधन को भी राहत देते हुए होटल खोलने का आदेश दे दिए थे। साथ ही मामले की सुनवाई 31 अगस्त के लिए रख दी थी। 

सेक्टर-17 स्थित होटल पार्क प्लाजा को जेम्स प्लाजा होटल लिमिटेड चलाता है। जेम्स प्लाजा कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन 115 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इसकी कुल अदायगी ब्याज समेत करीब 130 करोड़ हो गई थी। इसे कंपनी नहीं चुका रही थी। लोन की अदायगी न होने पर बैंकों ने सभी लोन को नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस (एनपीए) घोषित कर दिया गया था।

इसके बाद मामला डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में चला गया। ट्रिब्यूनल की ओर से होटल का पजेशन सरकारी बैंकों को देने के आदेश दिए गए। हालांकि एसबीआई अपने हिस्से को एआरसीआईएल कंपनी को बेच चुका था। इस पर ट्रिब्यूनल ने पीएनबी, यूबीआई और एआरसीआईएल कंपनी को होटल का पजेशन दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिए। इसके बाद डीसी के आदेश पर होटल पार्क प्लाजा पर 26 अगस्त को ताला जड़ दिया गया था। प्रशासन ने होटल की पजेशन पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और एआरसीआईएल कंपनी को सौंप दी। हालांकि शाम तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आए आदेश के अनुसार, ‘31 अगस्त तक होटल को बैंकों के कब्जे में ही चलाया जाएगा। 
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