लाउडस्पीकर को तेज आवाज में बजा कर लोगों को परेशान करने के मामले में जिला अदालत ने एक व्यक्ति पर दो सौ रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला सिविल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आईएस धालीवाल की कोर्ट ने सुनाया।
जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर 2012 को चंडीगढ़ सेक्टर-20 निवासी एक परिवार का फेज-11 स्थित एक क्लब में शादी का समारोह चल रहा था। इसी दौरान शादी में लाउडस्पीकर की आवाज काफी ज्यादा थी।
साथ ही लोगों द्वारा भी शोर मचाया जा रहा था। इस बारे में कुछ लोगों ने थाना फेज-11 को सूचित किया। पुलिस मौके पर शादी समारोह में पहुंच गई। पुलिस ने डीजे लगाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की।
उसने बताया कि समागम को कराने वाले मालिक का नाम प्रवीन कुमार है। उन्हीं की देखरेख में सभी काम चल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रवीन से पूछताछ की।
उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली हुई है। लेकिन पुलिस मुलाजिमों ने उन्हें बताया कि वह केवल 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही डीजे चला सक ते हैं।
रात 11 बजे डीजे लगाने की कोई अनुमति नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में मामला अदालत में चला।