हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा में बढ़ोतरी की है। अब पंच पद के उम्मीदवार 10,000 रुपये के बजाय 25,000, सरपंच उम्मीदवार (15 वार्ड तक) और (15 वार्ड से अधिक) डेढ़ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। अब तक ये खर्च सीमा 30,000 रुपये और 50,000 रुपये थी।
पंचायत समिति सदस्य की खर्च सीमा एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये और सदस्य जिला परिषद की खर्च सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई है। आयोग ने मूल्य सूचकांक की बढ़ोतरी और अन्य राज्यों के चुनाव आयोगों के खर्च सीमा में बढ़ोतरी के मद्देनजर यह कदम उठाया है।
राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि हर उम्मीदवार के प्राधिकृत चुनाव एजेंट को चुनावों से संबंधित सभी खर्चों का अलग और सही खाता रखना होगा। नामांकन की तिथि से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक खर्च की जानकारी इस खाते में दर्ज करनी होगी। कुल खर्च निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।