निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, मुख्य सचिव को दिए निर्देश
चंडीगढ़। निर्वाचन चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने चुनाव से पहले नियमित कवायद के तहत हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिले या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाएगा, जहां वह काफी लंबे समय से तैनात हैं। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि ऐसे सभी लोगों के ट्रांसफर 20 अगस्त तक कर दिए जाएं और इसकी विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाए। आयोग ने हरियाणा के साथ झारखंड, महाराष्ट्र, और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को पत्र भेजा है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल तीन नवंबर तक है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया कि चुनाव कार्य से जुड़े अफसरों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। वहीं, पिछले चार सालों के दौरान यदि कोई अधिकारी 31 अक्तूबर तक तीन साल पूरे कर रहा है तो उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए। आयोग ने कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारियों को भी उनके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। यही नियम एक्साइज के सब इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों पर लागू होंगे। आयोग ने निर्देशित किया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आधिकारिक कामकाज से संबंधित मामला अदालत में लंबित है तो उसे भी चुनाव संबंधी कामकाज में तैनात नहीं किया जाएगा।
यदि इन नियमों को पालन करने में कोई कठिनाई आती है तो वह छूट के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कारणों सहित विशिष्ट मामले आयोग के पास भेज सकता है। आयोग इस पर विचार करने के बाद दिशानिर्देश जारी करेगा।