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डिस्कोथेक, नाइट क्लब और पब-बार में एल्कोमीटर लगाने के आर्डर

Thu, 07 Sep 2017 09:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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clubs - फोटो : File Photo
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डीसी कम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिशनर अजीत बालाजी जोशी ने बुधवार को शहर के सभी डिस्कोथेक, नाइट क्लब और पब-बार में एल्कोमीटर लगाने के निर्देश जारी किए। डीसी ने एल्कोहल ब्रीथ एनेलायजर (एल्कोमीटर) लगाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है।
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डीसी ने आर्डर जारी कर 13 सितंबर तक सभी होटल, डिस्कोथेक, नाइट क्लब और पब-बार मालिकों को एल्कोमीटर लगाकर एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एल्कोमीटर न लगाने पर एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से जुर्माना भी किया जाएगा।

बता दें कि 20 जुलाई को पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ केप्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉ एंड आर्डर को लेकर बैठक बुलाई थी। जिसमें प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब डिस्कोथेक, नाइट क्लब और पब-बार मालिकों की यह जिम्मेदारी होगी कि  देर रात क्लब व डिस्कोथेक  से कोई ग्राहक ज्यादा ड्रिंक कर न निकले। डिस्कोथेक व नाइट क्लब मालिकों को एल्कोमीटर लगाकर ग्राहकों के ओवर ड्रिंकिंग पर नजर रखनी होगी। 
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एक्साइज ने शराब परोसने के 37 नए लाइसेंस जारी किए

Liquor - फोटो : DEMO Pics
पिछले डेढ़ साल में 2307 लोगों पर शराब पीकर हंगामा मचाने का केस
अकसर देर रात डिस्कोथेक, नाइट क्लब और पब-बार के बाहर युवा शराब पीकर हंगामा मचाते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक पिछले डेढ़ साल में अब तक 2307 लोगों पर शराब पीकर हंगामा मचाने का केस दर्ज है।

छह माह में ड्रंक एंड ड्राइव के 1827 चालान
यूटी पुलिस के मुताबिक पिछले 6 महीने में अब तक ड्रंक एंड ड्राइव के 1827 चालान हो चुके हैं। ड्रंक एंड ड्राइव केस में पेनाल्टी के साथ गाड़ी भी इम्पाउंड कर ली जाती हैं। जनवरी से जून तक की अगर बात करें तो अब तक  1827 चालान हो चुके हैं। इनमें जनवरी में 322, फरवरी में ं301, मार्च में 345, अप्रैल में 147, मई में 168 और जून में 534 ड्रंक एंड ड्राइव के चालान किए गए।

एक्साइज ने शराब परोसने के 37 नए लाइसेंस जारी किए
यूटी एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब परोसने के बुधवार को 37 नए लाइसेंस जारी किए। अब तक एक्साइज डिपार्टमेंट ने एल-3, एल-4 और एल-5 के 52 लाइसेंस, एल-12 का 1, एल-10 ए के 18, एल-10 बी के 2 और माइक्रोब्रेवरी के 3 लाइसेंस जारी किए हैं। नगर निगम (एमसी) लिमिट के अंदर अब  शहर के होटल, रेस्टोरेंट्स और डिस्कोथेक में शराब परोसने की अनुमति दे दी गई हैं। शराब परोसने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आधार बनाते हुए यूटी प्रशासन ने शराब परोसने की अनुमति दे दी है।
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