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Chandigarh News: ग्राहक को 2.95 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने के आदेश

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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल कंपनी वकम हॉलिडेज इन को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए ग्राहक को 2.95 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कंपनी को यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया है।
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सेक्टर-127 मोहाली निवासी जोगिंदर पाल सिंह ने शिकायत में बताया कि कंपनी के एजेंट के कहने पर उन्होंने 15 मार्च 2019 को 10 साल की वेकेशन मेंबरशिप ली थी। कंपनी ने उन्हें भरोसा दिया था कि मेंबरशिप लेने पर चार रात और पांच दिन का इंटरनेशनल टूर पैकेज मिलेगा। इस भरोसे पर उन्होंने 2.95 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी ने नैनीताल के आसपास अच्छे होटल और भोजन की सुविधा देने का वादा किया था लेकिन 29 अप्रैल 2019 को जब वह नैनीताल पहुंचे तो उन्हें शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक होटल दिया गया। होटल पहुंचने पर स्टाफ ने कंपनी का वाउचर मानने से इन्कार कर दिया और कमरे के लिए अलग से पैसे मांगे। जोगिंदर पाल सिंह ने बताया कि काफी समझाने के बावजूद होटल स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ बदसलूकी भी की। मजबूरी में उन्हें अपने खर्च पर होटल लेना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि होटल में इमरजेंसी मेडिकल सुविधा और वाईफाई जैसी मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। परेशान होकर उन्होंने कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सुनवाई के बाद आयोग ने यह आदेश जारी किया।
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