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Chandigarh News: हादसे में घायल पेंटर को चार लाख का मुआवजा देने का आदेश

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चंडीगढ़। सड़क हादसे में घायल हुए एक पेंटर को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। मुआवजे की राशि वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता 32 वर्षीय वीरू ने बताया कि 25 दिसंबर 2019 को वह बाइक से मंगल सिंह के साथ फिरोजपुर जा रहे थे। बाइक को मंगल सिंह चला रहे थे और वह उनके पीछे बैठे थे। जब वह फिरोजपुर फाजिल्का हाईवे टी प्वाइंट पर पहुंचे तो मंगल सिंह ने बाइक में अचानक ब्रेक लगा दी। इस कारण पीछे से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके दाएं पैर में गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान पैर का एक हिस्सा काट दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि हादसे के बाद से उनका दायां पैर बेकार हो गया है। ऐसे में दैनिक कार्य करने के लिए उन्हें अटेंडेंट रखना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च हुए। याचिकाकर्ता ने चालीस लाख रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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