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Chandigarh News: मृतक आश्रितों को 16.715 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

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चंडीगढ़। तेज रफ्तार एंबुलेंस की टक्कर से अनाज मंडी में काम करने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 16.715 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिया है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान एंबुलेंस की बीमा कंपनी को करना होगा।
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चार साल पहले 23 जून 2019 में यह हादसा अंबाला में उस समय हुआ था जब नई अनाज मंडी में कच्चा कमीशन एजेंट एसोसिएशन में बतौर पल्लेदार काम करने वाले सुरेश कुमार काम से घर लौट रहे थे। जब वह जगाधरी-अंबाला रोड पर नई मंडी के पास पैदल सड़क पार कर रहे थे तभी उत्तराखंड नंबर की निजी एंबुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। एंबुलेंस को मोहम्मद दानिश चला रहा था जो हादसे के बाद वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
अंबाला के गांव मुलाना निवासी सुरेश कुमार की पत्नी परमजीत (36) व नाबालिग बच्चों ने मुआवजे के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हादसे के समय सुरेश 46 वर्ष के थे और प्रतिमाह 30 हजार रुपये कमाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चालक गाड़ी को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। गाड़ी ओवर स्पीड होने से चालक नियंत्रण खो बैठा, जिस वजह से हादसा हुआ।
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