फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्री को 14.50 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पांच साल पहले हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 14,50,638 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अंबाला के रहने वाला कपिल अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जा रहा था। इस दौरान मारुति 800 कार की टक्कर से वह और उसकी बेटी बुरी तरह घायल हो गए थे। कपिल ठेकेदारी का काम करता था और वह 25 हजार रुपये महीने कमाता था। मामले में घायल कपिल ने आरोपी मारुति 800 के कार चालक राज सिंह कार मालिक अवतार सिंह और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इसमें उसने हादसे में घायल होने के चलते 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता कपिल ने अदालत में दायर की अर्जी ने बताया कि 13 सितंबर 2018 को घटना वाले दिन वह घर से बाइक पर बेटी कोमल को कहीं ले जा रहा था। शाम करीब 6.25 बजे जब पंजोखरा से अंबाला शहर की तरफ हाईवे पर पहुंचा तो पीछे से हरियाणा नंबर की एक सफेद मारुति कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। चालक बहुत लापरवाही से कार चला रहा था। कार की टक्कर से बाइक सवार कपिल और उसकी बेटी गिरकर घायल हो गए। कपिल के बाएं हाथ और बेटी के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं दोनों को और भी गंभीर चोटें आईं। कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद अजय कुमार ने दोनों घायलों को सिविल अस्पताल अंबाला में भर्ती करवाया। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने उन्हें चंडीगढ़ के जीएमसीएच-32 रेफर कर दिया। कपिल और बेटी के इलाज में डेढ़ लाख रुपये खर्च हुए थे। अजय कुमार के बयान पर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
विज्ञापन


-परीक्षित सिंह
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें