अब चंडीगढ़ में न तो खुली सिगरेट बेची जा सकेगी न ही खुली तंबाकू। ऐसे तंबाकू के प्रोडक्ट जिनके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी वार्निंग नहीं लिखी होगी, उसे यहां सेल नहीं किया जा सकेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट पर प्रोहिबिशन ऑफ एडवरटाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 के तहत इन प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ में खुली सिगरेट और तंबाकू की बिक्री लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए बंद की गई है।