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Chandigarh News: ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई ट्रांसफर, पेटीएम को भरना होगा हर्जाना

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चंडीगढ़। दिवाली पर स्टॉल बुक कराने के लिए किया गया ऑनलाइन भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में ना पहुंचने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पेटीएम पर 3000 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने पेटीएम को याचिकाकर्ता के 826.37 रुपये 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ लौटाने और 3000 रुपये केस खर्च के तौर पर अदा करने के निर्देश दिए हैं। मामले में ग्राहक ने दिवाली पर स्टाल लगाने के लिए पेटीएम से चंडीगढ़ नगर निगम के खाते में शुल्क के तौर पर लगने वाली रकम ट्रांसफर की थी। लेकिन पैसे न पहुंचने पर पीड़ित ने जी-पे के माध्यम से दोबारा भुगतान किया। मामले में दायर अर्जी पर नगर निगम की ओर से लिखित जवाब में उपभोक्ता की शिकायत का विरोध किया। निगम की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को दबाने को लेकर आपत्तियां जताई। वहीं मामले में पेटीएम की ओर से कोई भी जवाब ना देने के लिए चलते आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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