चंडीगढ़। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने कंपनी के मालिक को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को बाउंस हुए चेक की 6.03 लाख की रकम याचिकाकर्ता को लौटाने के आदेश दिए हैं।
मामले में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश की वर्मा बीज कंपनी के मालिक अनुराग सिंह के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दर्ज करवाई थी। याचिका में आरोप था कि आरोपी कंपनी के मालिक ने उनसे कीटनाशक खरीदे थे। इसके भुगतान के लिए उनकी ओर से 6 लाख 3 हजार रुपये का चेक जारी किया गया था। लेकिन जब याचिकाकर्ता ने चेक को खाते में लगाया तो वह बाउंस कर गया। अदालत ने तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी कंपनी मालिक को सजा सुनाई।