चंडीगढ़। बठिंडा के कारोबारी से एक करोड़ रुपये की लूट के मामले में आरोपी चंडीगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली।
याचिका दाखिल करते हुए नवीन फोगाट ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। चंडीगढ़ पुलिस ने याचिका का विरोध किया और खारिज करने की मांग की। पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। हाईकोर्ट से इस मामले में राहत न मिलते देख याची ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने याची की अपील को मंजूर कर ली। इससे पहले अग्रिम जमानत के लिए याची ने चंडीगढ़ जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।