चंडीगढ़। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने जींद निवासी जयपाल को एक साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने आरोपी को 20 लाख रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह राशि एक महीने के अंदर देने का आदेश दिया है।
मामला 2016 का है। सेक्टर-49 निवासी डिंपल ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी कि आरोपी पर विश्वास करके उसने रामकरण नाम के एक व्यक्ति को फ्रेंडली लोन दिया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता को विश्वास दिलाया कि वह समय पर उसके पैसे लौटा देगा। उसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को 27 लाख 20 हजार रुपये का लोन दे दिया। कुछ समय बाद 15 दिसंबर 2016 को आरोपी ने शिकायतकर्ता को 10 लाख का चेक जारी किया, लेकिन बैंक में चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। 7 जनवरी 2018 को आरोपी को कोर्ट नोटिस के माध्यम से 15 दिन के अंदर पैसे लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन वह पैसे लौटाने में असफल रहा। इसलिए अदालत में उसे एक साल की सजा के साथ 20 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है।