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Chandigarh News: छेड़खानी के दोषी को एक साल की कैद

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चंडीगढ़। आईटी पार्क थाना क्षेत्र में साल 2022 में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पॉक्सो एक्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को 22 जनवरी को दोषी करार दिया गया था। सजा के लिए वीरवार का दिन निर्धारित किया गया था। दोषी को केवल पॉक्सो एक्ट-12 में सजा सुनाई गई है।
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दरअसल, इस मामले में 9 जून 2022 को आईटी पार्क थाने में शिकायत दी गई थी कि पीड़िता के घर के नजदीक फैक्टरी में काम करने वाला हरि शंकर आया और छेड़छाड़ करने लग गया। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस को शिकायत दी। इसी आधार पर आईटी पार्क थाने में पॉक्सो एक्ट-12 व 354ए के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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