चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट का समय पर कब्जा न देने पर सुषमा बिल्डटेक लिमिटेड पर एक लाख रुपये हर्जाना और 35 हजार बतौर मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ सुषमा बिल्डटेक को शिकायतकर्ता की ओर से दी गई 60 लाख 51 हजार 74 रुपये की राशि 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से लौटाने के आदेश दिए हैं।पंचकूला सेक्टर 6 के रहने वाले सुमित अग्रवाल, सुरजीत सिंह वोहरा और हरलीन कौर वोहरा ने मई 2021 में आयोग में सुषमा बिल्डटेक के खिलाफ याचिका दायर की थी। शिकायतकर्ताओं ने याचिका में बताया कि उन्होंने सुषमा बिल्डटेक कंपनी के नए प्रोजेक्ट सुषमा चंडीगढ़ ग्रैंड का विज्ञापन देखा था। फरवरी 2012 में सुषमा बिल्डटेक से 1885 वर्ग फुट एरिया में 3 बीएचके के दो रेजिडेंशियल फ्लैट बुक करवाए थे। शिकायतकर्ताओं ने इसके लिए 60,51,074 रुपये की राशि जमा की थी। बिल्डर ने शिकायतकर्ताओं को 42 महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा देने का दावा किया था, लेकिन बिल्डर ने आज तक फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। शिकायतकर्ताओं ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए आयोग में सुषमा बिल्डटेक के खिलाफ शिकायत दी थी।