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चुनाव आयोग कसेगा दागी नेताओं पर शिकंजा

Tue, 10 Dec 2013 09:40 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने राज्य के दागी राजनीतिज्ञों पर दर्ज मामलों की रिपोर्ट मांगी है।
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ऐसे राजनीतिज्ञ जो विजिलेंस और पुलिस द्वारा दायर केसों में दर्जन से ज्यादा नेता पेशियां भुगत रहे हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान दर्ज मामलों में से बहुत से सत्तापक्ष के नेताओं के केस रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत से कोर्ट में लंबित हैं। बहुत से नेता ऐसे भी हैं जिनके केस या तो रद्द कर दिए हैं या अनट्रेस करार देकर उनकी फाइल बंद कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार आयोग ने विजिलेंस की ओर से दायर केसों वाले नेताओं का ब्योरा मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कै प्टन अमरिंदर सिंह, उनके बेटे रणइंदर सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी जगजीत सिंह, पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह काहलों, विधायक जत्थेदार तोता सिंह, पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह, मुख्य संसदीय सचिव विरसा सिंह वल्टोहा आदि नेताओं पर विजिलेंस के केस दर्ज हैं। इनके केसों की स्थिति के बारे में जवाब मांगा गया है।
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आयोग को भेजी रिपोर्ट में है इनका जिक्र
इसके अलावा गृह विभाग द्वारा आयोग को भेजी रिपोर्ट में भी कई नेताओं के खिलाफ चुनावों के दौरान दायर मुकदमों की जानकारी दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी केस की जांच, शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका के बेटे गुरप्रीत सिंह मलूका का केस अदालत में, कांग्रेस के पूर्व विधायक हरप्रताप सिंह अजनाला का केस कोर्ट में विचाराधीन, पूर्व मंत्री रणजीत सिंह छज्जलवड्डी, पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खहरा और उनके बेटे महताप सिंह पर भी मामले दर्ज हैं।

एसजीपीसी के वरिष्ठ सदस्य अलविंदर पाल सिंह पखोके का पर्चा  रद्द कर दिया है लेकिन अभी तक अदालत को रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।
 
इनके केस हुए रद्द  
1 राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया      
2 कांग्रेस विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू
3 अकाली की बीबी जागीर कौर         
4 कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा     
5 विपक्ष के नेता सुनील कुमार जाखड़
6 कांग्रेस के धुरी से विधायक अरविंदर खन्ना
7 संगरूर से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरिंदर पाल सिंह सिबिया

राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू पर 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान क्रास पर्चा दर्ज हुआ था। इसी तरह अकाली विधायक बीबी जागीर कौर और सुखपाल सिंह खहरा पर भी विधानसभा 2012 में क्रास केस दर्ज हुआ था।
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चुनाव से पहले फै सला होने पर गिर सकती है गाज
इनमें से विजिलेंस के ज्यादातर केसों में यदि सजा होती है तो वह दो साल से ज्यादा वाली है।

इस तरह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यदि केस का फैसला होता है तो लोकसभा चुनाव लड़ने के चाहवानों पर इसकी गाज गिर सकती है। बीबी जागीर कौर पहले से ही तीन वर्ष की सजा भुगत रहीं हैं।
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