फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मैरिज पैलेस संचालकों के लिए सरकारी फरमान

Sat, 10 May 2014 10:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा में मैरिज पैलेस को नियमित कराने की अवधि 30 जून तक बढ़ाते हुए मैरिज पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल मालिकों को सतर्क किया है कि इसके बाद इन्हें नियमित नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक 12 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे 1000 वर्ग मीटर वाले यह वे पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल हैं, जिन्हें 20 जनवरी से अगले 60 दिनों में नियमित किया जाना था। इनके लिए ही अवधि बढ़ाई गई है।

इन मैरिज पैलेसों एवं बैंक्वेट हॉल के मालिक अब 30 जून तक अपने मैरिज पैलेस एवं बेंक्वेट हाल को नियमित कराने का आवेदन कर सकेंगे। प्रवक्ता के अनुसार सभी संबंधित नगर पालिकाओं में इस संबंधी नीति उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें