पंजाब सरकार ने सभी विभागों को पत्र जारी कर हिदायत दी है कि कोई भी अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी की अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यह बात मंगलवार को पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आप विधायक दिनेश चड्ढा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में शासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कही।
दिनेश चड्ढा ने अपने प्रस्ताव के जरिये ध्यान दिलाया गया कि लंबे समय से सरकारी प्रशासनिक अधिकारी अपने स्टेशन पर रहने की बजाय शाम पांच बजे के बाद चंडीगढ़, मोहाली या अन्य स्थानों पर अपने घरों को लौट जाते हैं। इससे सार्वजनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है। चड्ढा ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने की मांग की। इसके जवाब में मीत हेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का नारा है, ‘लोगों की सरकार लोगों के द्वार’। इस नारे को व्यावहारिक रूप देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से बाकायदा पत्र जारी कर दिया गया है।
नीचे लगे मीटरों से अब तक हादसा नहीं: बिजली मंत्री
आप विधायक सर्वजीत कौर माणुके ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये बिजली मंत्री का ध्यान जगरांव हलके में निजी कंपनी द्वारा घरों से बाहर बिजली के मीटर शिफ्ट और उंचाई का मुद्दा उठाया। माणुके ने प्रस्ताव में हलके के गांवों में पुराने तार भी बदलने की मांग की। इस पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने जवाब दिया कि जगरांव हलके के गांव-शहरों में बिजली के मीटर बदलने का काम 2011-12 में बठिंडा की निजी कंपनी को दिया गया था और यह काम पूरा हुए 11-12 साल बीत गए हैं। इस दौरान मीटर नीचे लगे होने के कारण कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। कुछ गांवों में गलियां पक्की किए जाने के कारण मीटर और तार काफी नीचे दिखाई देने लगे हैं, जिनकी जांच करके उन्हें ऊपर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
पटवारियों से अनजाने में होती है गलतीः सेखों
आप विधायक गुरदित्त सिंह सेखों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान पटवारियों द्वारा संभाले गए राजस्व रिकॉर्ड में समयबद्ध तब्दीली करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि राजस्व पटवारी द्वारा जब चार साल बाद रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ गलतियां अनजाने में रह जाती हैं। संबंधित लोगों को जरूरत पड़ने पर पता लगता है कि जो इंदराज पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसमें पिता का नाम गलत है या बेटे का नाम गलत है, रकबे को बढ़ा-घटा दिया गया है। इसके जवाब में राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 7.29 के तहत उपबंध है, जिसके जरिये जमाबंदी में इंदराज दुरुस्ती करने के लिए फरद बदर अनुसार दुरुस्ती की जाती है।