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एनटीटी भर्ती मामलाः कैट ने की याचिका मंजूर

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चंडीगढ़। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ उम्मीदवारों की याचिका मंजूर कर ली है। उम्मीदवारों ने इसी माह कैट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी।
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यूटी शिक्षा विभाग ने कुछ समय पहले नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के 131 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा 16 नवंबर 2019 को हुई थी। इसमें 203 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी, जबकि 150 का मेरिट के आधार चयन किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज की जांच के लिए सेक्टर-10 स्थित होम साइंस कालेज में बुलाया था। इस दौरान उम्मीदवारों से कहा गया कि वे ही इन पदों के लिए योग्य हैं, जिन्होंने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनटीटी कोर्स किया हो। इसके बाद उम्मीदवारों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। बाद में इन उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन जब उनकी एक नहीं सुनी गई तो कैट का दरवाजा खटखटाया।
याचिका में उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग उन्हीं उम्मीदवारों को सेलेक्ट कर रहा है, जिन्होंने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनटीटी का कोर्स किया है। एनटीटी का कोर्स होने के बावजूद उन्हें पद के लिए अयोग्य बताया गया है। आरोप यह भी है कि विज्ञापन में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया था।
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