एचएसवीपी की नौ सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार के दायरे में आई
चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नौ सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार के दायरे में आ गई हैं। अब इन सभी सेवाओं के कार्य पांच दिन में पूरे करने होंगे। हरियाणा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एचएसवीपी के रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी में परिवर्तन, विवाह के बाद नाम परिवर्तन, तलाक के बाद नाम परिवर्तन, पुर्नविवाह के बाद नाम परिवर्तन, प्लॉट मेमो में लिंग, प्लॉट मेमो में विवाह, प्लॉट मेमो में पति या पत्नी की मुत्यु की तिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल के अपडेशन के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की है। इन कार्यों के लिए संबंधित संपदा कार्यालय के उप अधीक्षक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संपदा कार्यालय के संपदा अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संबंधित संपदा कार्यालय के क्षेत्रीय प्रशासक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया है।