चंडीगढ़। शहरवासियों को अपनी गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट को बदलना होगा। पहले सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब वह काफी नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने कलर कोडेड स्टीकर या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क भी अनिवार्य कर दिया है। चंडीगढ़ में भी यह लागू हो चुका है।
सेक्टर-17 स्थित रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिग अथॉरिटी (आरएलए) ने मंगलवार को नए नंबर प्लेट लगवाने के लिए कार्ययोजना को जारी कर दिया है। आरएलए की कार्ययोजना के अनुसार चंडीगढ़ में रहने वाले सभी नागरिक, जिनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर सीएच01बीके और सीएच01बीएल सीरीज के हैं, वह फरवरी के महीने में नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सेक्टर-17 स्थित आरएलए ऑफिस के अलावा सेक्टर-42 स्थित स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और इंडस्ट्रियल एरिया फेस-वन स्थित सीटीयू वर्कशॉप में किया जा सकता है। आरएलए ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपनी वेबसाइट chdtransport.gov.in पर अपलोड कर दी है। आरएलए ने यह भी हिदायत दी है कि अगर कोई नंबर प्लेट नहीं बदलवाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कलर कोडेड स्टीकर या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगा हुआ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही अब मान्य होगा।
जहां से खरीदी गाड़ी, वहां भी नंबर प्लेट के लिए कर सकेंगे आवेदन
वहीं, सीएच01बीएम से सीएच01बीटी सीरिज तक के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग में ऑथराइज्ड डीलर्स को भी यह अधिकार दिया है। अगर आपके पास इन सीरीज के नंबरों के वाहन हैं तो आपने जिस डीलर से इसे खरीदा है या खरीदने वाले हैं, उन डीलर से अभी यह लगवाए जा सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए वाहन चालक 0172-2700341 पर संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने की कोशिश करने पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।