हाईवे के 500 मीटर के दायरे तक शराब बिक्री पर पाबंदी के बाद अब शहर के कम्युनिटी सेंटरों में आयोजित शादी समारोहों में शराब परोसने की मंजूरी मिल गई है। प्रशासन ने जो नई आबकारी नीति की घोषणा की है, उसके अनुसार अब हर कम्युनिटी सेंटर से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी।
मालूम हो कि 35 हजार रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर प्रशासन और निगम में ठन गई थी। यही कारण था कि तीन साल से शहर के किसी भी कम्युनिटी सेंटर में शराब की मंजूरी नहीं थी। निगम शहर के 42 कम्युनिटी सेंटर की शराब परोसने की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने को तैयार नहीं था। ऐसे में यहां पर शराब परोसने पर पुलिस भी तंग करती थी। मैरिज पैलेेस और बैंक्वट हाल के संचालकों को यह 35 हजार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी। अब सिर्फ आयोजक को शादी के दिन की ही लाइसेंस फीस आबकारी विभाग में जमा करवानी होगी जोकि करीब दो हजार रुपये है।
इन सामुदायिक केंद्रों पर होगी पाबंदी
उन सामुदायिक केंद्रों में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी, जो स्टेट और नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आते हैं। इनमें सेक्टर-27, 28 और 19 का सामुदायिक केंद्र आता है। आबकारी विभाग को सामुदायिक केंद्र में फिर से शराब की मंजूरी से लाइसेंस फीस के तौर पर कमाई भी बढ़ाने की उम्मीद है। निगम के अनुसार नाममात्र सामुदायिक केंद्र हैं जो कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आते हैं।