चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में यातायात नियमों का उल्लंघन आपको पहले से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ट्रैफिक नियम तोड़नेे पर लाइसेंस निलंबित होने की स्थिति में पुलिस अब वाहन चालकों को सेक्टर-23 स्थित चिल्ड्रेन पार्क में यातायात का पाठ पढ़ाएगी। इसके बाद ही निलंबित लाइसेंस आरएलए से मिल सकेगा।
यातायात एसएसपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देश पर इस नियम को वीरवार से ट्रॉयल के रूप में शुरू कर दिया गया है। अब तक निलंबित किए गए लाइसेंस में से वाहन चालकों को सेक्टर-23 स्थित यातायात चिल्ड्रेन पार्क में बुलाया गया था। इसमें 9 चालक यातायात चिल्ड्रेन पार्क पहुंचे और उन्हें ट्रैफिक नियम पढ़ाया गया। इस दौरान शहर में बेतरतीब ढंग से वाहन चलाने को रोकने के लिए क्लास करवाई गई। इसमें शहर के अलग-अलग हिस्सों से चालक पहुंचे थे। इसमें लोगों को रेड लाइट पर रुकने, तेज रफ्तार से वाहन न चलाने, साइकिल ट्रैक पर वाहन न दौड़ाने, शराब पीकर वाहन न चलाने समेत अन्य नियमों के बारे में समझाया गया। इन नियमों के उल्लंघन पर चालक का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। पहली बार लाइसेंस निलंबित तीन महीने के लिए निलंबित किया जाता है।
सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिलेगा लाइसेंस
एसएसपी मीणा ने बताया कि निलंबित लाइसेंस लेने वाले चालकों को सबसे पहले सेक्टर-23 स्थित यातायात चिल्ड्रेन पार्क पहुंचना होगा। इस दौरान एक दिन का कोर्स करवाया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को लेकर आरएलए (रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी) जाना होगा। वहां उन्हें अपना लाइसेंस मिल सकेगा। वहीं, अगर किसी ने कोर्स नहीं किया तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा।
रोजाना 20 से 30 लाइसेंस होते हैं निलंबित
यातायात पुलिस के अनुसार, रोजाना औसतन शहर के अलग-अलग जगहों से करीब 20 से 30 लाइसेंस निलंबित होते हैं। यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। चालकों को कोर्स करवाने का मकसद है कि शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन को कम किया जा सके। बता दें कि अगले महीने से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
वेबसाइट और एप पर लेना होगा अप्वाइंटमेंट
चंडीगढ़ यातायात पुलिस अपनी वेबसाइट और ई-साथी एप पर जल्द ही यह सुविधा शुरू कर देगी। ऑनलाइन खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद कोर्स के लिए अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। ध्यान रहे अगर कोर्स को नहीं किया तो निलंबित लाइसेंस नहीं मिल सकेगा।