डीजीपी ने दिए सभी एसपी को निर्देश, पुलिसकर्मियों काे प्रशिक्षण देना शुरू किया
चंडीगढ़। प्रदेश में अब न्यायालय में पेशी के दाैरान पुलिस अपराधियों को हथकड़ी लगा सकती है। नए कानूनों के तहत पुलिस को 12 तरह के अपराधियों को कोर्ट में पेशी के वक्त हथकड़ी लगाने का अधिकार मिला है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने सभी एसपी को चिठ्ठी जारी कर दी। इसके बाद जमीनी स्तर पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण देना शुरू दिया गया है। इससे पहले किसी भी अपराधी को हथकड़ी लगाने के लिए कोर्ट से पुलिस को अनुमति हासिल करनी होती थी।
पुलिस महानिदेशक ने पत्र में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस के पास पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगाने का प्रावधान है। कानूनों के तहत अगर कोई अपराधी बार-बार अपराध करता है या हिरासत से फरार हो चुका तो उसे हथकड़ी पहना सकते है। इसके अलावा आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला–बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध में अपराधी को हथकड़ी लगा सकते है।
इन 12 अपराधियों को हथकड़ी लगाने का अधिकार
राज्य विरुद्ध अपराध, संगठित अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अपराधी, आदतन अपराधी या हिरासत से फरार, आतंकवाद से जुड़े अपराध, हथियार, गोला-बारूद से जुड़े अपराध, हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन-अपराध और करेंसी-नोटों की जालसाजी।