फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लोगों को गमाडा ने दिया झटका, बढ़ाईं मुश्किलें

Fri, 06 Jun 2014 11:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
विज्ञापन
विज्ञापन
गमाडा ने अपनी सभी सेवाओं पर सर्विस पर 12.36 प्रतिशत टैक्स लागू कर दिया है। इसे एक जुलाई 2012 से लागू किया गया है। संपत्ति पर यह बकाया टैक्स मौजूदा मालिक से वसूला जाएगा।
विज्ञापन


गमाडा के इस फैसले से शहर के प्रॉपर्टी बाजार को भी झटका लगा है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोग इसके विरोध में आ गए हैं।
इस फैसले का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिन्होंने कोई ऐसी संपति अपने नाम ट्रांसर्फर करवाई है, जो कि जुलाई 2012 से अब तक पहले भी ट्रांसफर हो चुकी है।

बनता बकाया टैक्स मौजूदा मालिकों से ही वसूला जाएगा। गमाडा के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि सर्विस टैक्स लागू हो गया है।

गमाडा द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाएं इसके दायरे में हैं। गमाडा द्वारा प्लॉट या फ्लैट की खरीद फरोख्त के समय संपति की अलॉटमेंट कीमत का ढाई फीसदी लेकर संपति नए मालिक के नाम की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन सेवाओं पर 12.36 फीसदी टैक्स
लीगल फीस पेएबल टू एडवोकेट
टावर इंस्टालेशन          
इनकम टू रेंट ऑफ एसटीडी बूथ व अदर
कम्युनिटी सेंटर से आने वाली आमदन
लीज मनी                        
कंसल्टेंसी फीस             
प्रोसेसिंग फी                   
ट्रांसर्फर फी           
आरटीआई एंड आरटीआई डॉक्यूमेंट फी

इनपर 3.9 फीसदी
बिल्ट-अप-प्रॉपर्टी, बिल्ट-अप-बूथ या पूरब अपार्टमेंट्स
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें