चंडीगढ़। सांसद किरण खेर से छह करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में फरार चले रहे कारोबारी चैतन्य अग्रवाल की ओर से दोबारा से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। याचिका में अग्रवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए अग्रिम जमानत स्वीकार करने का निवेदन किया है। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सेक्टर-26 पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई पर पुलिस अपना जवाब अदालत में दाखिल करेगी। मामले में कारोबारी चैतन्य अग्रवाल पर सांसद की शिकायत पर 16 दिसंबर को आईपीसी की धारा-420 और 406 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसे में उसे उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
पुलिस मंगलवार को मनीमाजरा स्थित आरोपी के घर पर भी गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इससे पहले उसने सांसद से जान का खतरा बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा ली थी। अग्रवाल ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि उसने सांसद के दो करोड़ रुपये लौटा दिए हैं और बाकी छह करोड़ रुपये भी लौटा देगा। उसने आरोप लगाया था कि सांसद और उनके पीए सहदेव सलारिया ने उसे घर में बुलाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया था।