-एसोसिएशन की चयनित टीम को फेडरेशन कप सीनियर में भाग लेने की अनुमति
-कैंप में भाग लेने की अनुमति इस याचिका पर आने वाले फैसले पर होगी निर्भर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही याची की टीम को फेडरेशन कप सीनियर में हिस्सा लेने की अनुमति का निर्देश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि वे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से संबंधित हैं। बीते दिनों हुए चुनाव के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की गवर्निंग बॉडी को निलंबित कर दिया गया था। एडहॉक कमेटी बनाने के निर्णय को याची ने समर्थन दिया था। अब 24 से 26 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित होने वाले फेडरेशन कप में उनकी टीम को शामिल करने से इन्कार कर दिया गया है। उनके स्थान पर रेसलिंग हरियाणा एसोसिएशन की टीम को शामिल किया गया है। यह टीम न तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित है और न ही कानूनी तौर पर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से। ऐसे में याची ने अपील की कि उनकी चयनित टीम को फेडरेशन कप सीनियर में हिस्सा बनाया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही याची की टीम को कप में शामिल करने का आदेश दिया है। हालांकि यह इस याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा।